उत्तराखंड परिवहन निगम ने डिपो सहायक महाप्रबंधक को दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा सुविधा कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग जनों व उनके सहवर्ती द्वारा इस बात की शिकायत की गई है कि बस के परिचालक दिव्यांग व्यक्ति के साथी को निशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने हेतु परिचालक द्वारा दिव्यांगजन से 100% दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र मांगा जाता है
इस संबंध में उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा सुविधा नियम वाली 2009 के बिंदु संख्या आठ में लिखा है कि दिव्यांग जनों के साथ उनके सहयोगी को दिव्यांगजन की तरह निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी.
अतः दिव्यांगजन के सहायक को नियमावली 2009 के तहत निशुल्क सुविधा दी जाए