मामला पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में से है. जहां बाल विकास अधिकारी गंगोलीहाट की सूचना पर गंगोलीहाट पुलिस ने ग्राम जड़तोला चिमटा में एक नाबालिक लड़की की शादी रूकवाई. लड़की की बारात घर पर पहुंच गई थी.
जैसे ही पुलिस को नाबालिक के शादी की सूचना मिली तो थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह पुलिस टीम साथ के मौके पर पहुँचे.जहां सात फेरे शुरू होने वाले थे, लेकिन पुलिस टीम ने ठीक समय पर शादी को रूकवाया। इसके बाद जन्मप्रमाण पत्रों की जाँच की तो लड़की की उम्र 15 वर्ष 4 महीने निकली. पुलिस ने दोनों परिवारों की काउन्सलिंग की. दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग की शादी कराना अपराध है. दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी.
इसके बाद लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. ऐसे दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया. पुलिस टीम द्वारा दोनों परिवारों को भविष्य में इस तरह का कार्य न करने हिदायत दी गयी. इसके बाद बारात को बिना दुल्हन के वापस अपने घर बड़ेना बंगाली वापस लौट गई.