कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि के वाद पर अदालत छह मई को सुनवाई करेगी।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई के लिए पहले 12 अप्रैल तारीख निर्धारित की लेकिन फिर 13 अप्रैल बढ़ा दी। परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय जेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था।
सांसद एवं विधायक के खिलाफ किसी भी परिवाद व वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार जेएम की अदालत को नहीं है। राहुल गांधी भले ही पूर्व सांसद हैं लेकिन जिस वक्त उन्होंने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी वह सांसद थे।
लिहाजा सीजेएम की अदालत में वाद की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया न्यायालय ने वाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए 6 मई की तारीख घोषित कर दी है।