देहरादूनः मेडिकल प्रवेश परीक्षा मामले ने एक बार फिर नया मोड ले लिया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई। जिन याचिकाओें पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए) ने बताया कि जिन 6 केंद्रों के 1563 छात्रों को एनईईटी-यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। इन सभी छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे।
ये है पूरा मामला
मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 परीक्षा इस वर्ष 5 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 24 लाख छात्रों ने भाग लिया है। लेकिन, नतीजों के बाद इसे लेकर कई विवाद खड़े हो गए। पहले इस परीक्षा के नतीजे 14 जून को आने तय किया गया था। लेकिन, 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को नतीजे जारी कर दिए गए। इस बार नीट परीक्षा में कुल 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। कुछ छात्रों को 718, 719 मार्क्स मिले, जोकि मार्किंग स्कीम के तहत संभव ही नहीं है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) टॉप करने वाले छात्रों की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि इसमें से कई छात्र एक ही सेंटर से हैं इसके बाद पेपर लीक होने का भी आरोप लगा।
फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे की याचिका पर हुई सुनवाई
9 जून को फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे उनके वकील जे साई दीपक ने 11 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया। जवाब में, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील से कहा कि वे मामले को रजिस्ट्री के समक्ष उल्लेख करें ताकि सूचीबद्ध करने का अनुरोध भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से किया जा सके। अलख पांडे के वकील ने कहा कि पांडे ने करीब 20,000 छात्रों से समर्थन हासिल किए हैं, जिससे पता चलता है कि 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स के तौर पर करीब 70 से 80 अंक दिए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए सामान्यीकरण फॉर्मूला केवल उन प्रश्नों की संख्या तक सीमित होना चाहिए जो समय की कमी के कारण अनुत्तरित रह गए हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों का समान महत्व है और हर प्रश्न के लिए समान समय वितरण माना जा सकता है।
रद्द होगी 1563 बच्चों की परीक्षा
फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे की याचिका पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए) को दोबारा नोटिस भेजा है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी ग्रेस मार्क्स बढ़ाने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। नीट परीक्षा 2024 में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ऐसे में सभी की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी।
30 जून को आएगा रिजल्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अलख पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 23 जून को सभी बच्चों की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी होगा। हालांकि याचिका में अलख पांडे ने समिति गठित करने और जांच करवाने की भी मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी।