माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भरती पर लगाई गई रोक को एक आदेश के तहत हटा दिया गया है, जिसके उपरांत सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा एक आदेश जारी करके शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की निर्देश जारी किए हैं
माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भरती पर लगाई गई रोक को एक आदेश के तहत हटा दिया गया है, जिसके उपरांत सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा एक आदेश जारी करके शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की निर्देश जारी किए हैं
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