विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जुर्माना न भुगतने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी घटना के समय आरोपी की उम्र 17 साल थी मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत पोक्सो कोर्ट में की गई.
शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है जहां चार नवंबर 2019 को किशोरी के परिजनों ने पुलिस में एक किशोर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज. आरोप था कि कक्षा आठ में पढ़ रही उनकी छात्रा का किशोर द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी छात्र द्वारा वायरल करने की धमकी दी जा रही थी जहां किशोर ने छात्रा पर दबाव बनाकर होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया
आरोपी किशोर से परेशान होकर छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी जहां पूरे मामले में परिजनों ने किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने छात्रा की मेडिकल जांच के बाद पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किशोर के खिलाफ कार्रवाई की थी.
पूरे मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास और ₹15000 का अर्थदंड लगाया है.