उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है, जहां आरोपी पुलकित आर्या को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दे की हाई कोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वही मामले कि सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की एकलपीठ में हुई।
आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता भंडारी की उम्र 19 साल थी। 18 सितंबर 2022 को अचानक वनंत्रा रिसॉर्ट से लापता हो गई थी। इसके बाद वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपनी चाल चली थी। पुलकित ने अंकिता के घरवालों को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अंकिता का शव करीब एक हफ्ते बाद 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद हुआ था। आरोप है कि पुलकित आर्य,अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया था। Ankita Bhandari Murder Case में आरोप है कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी से रिसॉर्ट में गलत काम कराना चाहता था। जिसके लिए अंकिता भंडारी ने साफ इनकार कर दिया था।