केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में वायुमंडलीय गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है।

कब लागू होगा आदेश
यह आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और इसके तहत खुले में कचरा जलाने, वाहनों का ओवरस्पीड चलाना एवं औद्योगिक उत्सर्जन बढ़ाने पर सीधे जुर्माने की व्यवस्था की गई है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती है तो उसे पहली बार में ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 और तीसरी बार ₹20,000 तक का जुर्माना भरना होगा।
यह कदम बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन सर्विलांस और मोबाइल वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग यूनिट्स द्वारा निगरानी की जाएगी।

क्यों उठाया गया यह कदम
यह कदम बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर और इससे होने वाले श्वसन रोगों, हृदय संबंधी बीमारियों एवं अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए उठाया गया है। नियमों के तहत औद्योगिक इकाइयों, भवन निर्माण स्थलों और रसोईघरों में कोयला या लकड़ी के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है, तथा वाहनों के उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इन निर्देशों का उद्देश्य शीत मौसम में बनने वाले धुएँ के कणों (PM2.5/PM10) को नियंत्रित कर ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में आने से रोकना है, ताकि लाखों नागरिकों की जान सुरक्षित रहे।