बुधवार को देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमे पीआरडी जवानों से संबंधित एक अहम निर्णय पर भी सहमती बनी.
प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि, उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था. आज कैबिनेट के माध्यम से नया व उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है.
मंत्री आर्या ने साथ ही कहा कि पूर्व में पीआरडी जवानों व पीआरडी की गर्भवती महिला जवानों को किसी भी प्रकार का अवकाश देने की व्यवस्था एक्ट में नही थी, लेकिन एक्ट लागू हो जाने के पश्चयात अब पीआरडी जवानों को अवकाश दिया जाएगा. साथ ही ऐसी महिलाएं जो गर्भवती है उन्हें मातृत्व अवकाश इस एक्ट के लागू होने के पश्चयात प्रदान किया जाएगा.
खेल मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों की आयु सीमा पर जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी तथा स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था. जिसे वर्तमान में 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है तथा हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे.
साथ ही, मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार जताते हुए पीआरडी जवानों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं.