देहरादून। जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार के निर्देशांे के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जनपद के सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में 2 संयुक्त क्लीनिक, मेडिकल स्टोर तथा एक अन्य मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिकों के पंजीकरण व लाईसेंस, संचालकों की योग्यता सम्बन्धी अभिलेखों के साथ-साथ दवा क्रय-विक्रय बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर तथा मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक संचालन से सम्बन्धित मानकों की जांच की गयी।
निरीक्षण के दौरान तीनों मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौके पर नही पाये गये, टीबी की दवा का रिकार्ड मौजूद नहीं पाया गया, दवा की खरीद और विक्रय के प्रापर बिल बुक नहीं दिखा पाये तथा दोनों क्लीनिक बिना क्लीनिकल एस्टबलिसमेंट एक्ट में पंजीकरण किये बिना संचालित किये जा रहे थे।
डॉ राय हेल्थ केयर सेन्टर और काव्या हेल्थ सेन्टर पर लाईसेंस चस्पा नहीं किया गया था। डॉ राय हेल्थकेयर सेन्टर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दवाई विक्रय की जा रही थी। ड्रग इंस्पैक्टर द्वारा काव्या हेल्थ सेन्टर से औषधि परीक्षण हेतु दवा के नमूने एकत्र किये गए। उपरोक्त दोनों मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त फर्स्ट केयर मेडिकोज सेन्टर द्वारा भी औषधियों के खरीद और विक्रय के बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गए।
इस दौरान क्लीनिकल एस्टब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत ना होने के चलते मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्लीनिकों को दो दिन के भीतर पंजीकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस अवधि के भीतर पंजीकृत ना होने के दशा में मानकों के अनुरूप प्रत्येक दिन के अनुसार जुर्माना तथा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि मानकों के अनुसार मेडिकल स्टोर व क्लीनिकों में पाई गयी खामियों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विकासखण्ड स्तर पर सभी एमओआईसी को निर्देशित किया अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिकों पर निरीक्षण की कार्यवाही अमल में लायें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा डॉ मनोज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ कैलाश गुंज्याल, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डॉ नीरज कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित थे।