हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के कारोबार के लिहाज से एक बड़ा फैसला किया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आबकारी नीति-2023 की धारा 5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री पर अभी के लिए रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का मानना है कि इस टेट्रा पैक की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है.
नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. बता दें कि यह याचिका चंपावत के नरेश चंद्र द्वारा दायर की गई थी.
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है, सरकार को बताना ये चाहिए. एक तरफ खुद सरकार द्वारा प्लास्टिक के उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वहीं टेट्रा पैक द्वारा नुकसान को प्रमोट किया जा रहा है.
सरकार की तरफ से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं. इस दलील के बावजूद कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा. इस केस की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.