पौड़ी गढ़वाल की ऋषिकेश में अंकिता भंडारी केस में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य को राहत दी. कोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नॉर्को टेस्ट पर रोक लगा दी है. वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. बता दें कि 3 फरवरी को पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट दिल्ली में होना था.
पुलकित ने कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पाण्डे के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आधार दिया कि नॉर्को टेस्ट के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है.
सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि खुद याचिकाकार्ता ने इसकी सहमति दी थी और ऐसे में आरोपित को छूट नहीं दी जा सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी. साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.