पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने पिटकुल के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में ईशान इंटरप्राइजेज व इसके सहयोगी कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश आर्य क्रय एवं अनुबंध प्रथम द्वारा पुलिस को तहरीर दी गयी कि निगम द्वारा नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन पैकेज-ए के तहत विभिन्न सबस्टेशन उपकरणों (फेज-1) का प्रतिस्थापन – नियंत्रण और रिले फैनल्स जैसे विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति निर्माण और कमीशनिंग।, कुमाऊं गढ़वाल अंचल के विभिन्न सबस्टेशनों पर एचआईएफपीएस, जीपीएस घड़ी आदि के लिए निविदा विशिष्टता संख्या पीटीसीयूएलई- निविदा सीपीआईएसएस-07/2016-17)ठेके के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी।
निविदा प्रपत्र मे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया था कि बिड पुल नहीं किया जा सकेगा। ठेकेदारों द्वारा भी इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र वचन पत्र (सलंगक – 2) दिया गया था.
“यदि उसके द्वारा कोई भी कथन टेंडर में असत्य कहा गया है और निविदा दिनांक 18-05-2016 के साथ वचन पत्र का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध दडवाद योजित किया जा सकता है।” वचन पत्र के विरुद्ध अवधेश कुमार मार्फत मै०ईशान एन्टरप्राइजेज -7 A एजेन्सी बोस रोड, कोलकाता 700017 बेस्ट बंगाल राजेन्द्र मिनी स्वामी ईशान एन्टरप्राईजेज 19 कुचिन सरकारले हावडा- 711101 रवि शंकर पाण्डेय मर्फत सी० टी०आर० मैन्युफक्चरित कम्पनी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड नागर रोड पुणे – 411014 एवं गिरीश चैतन्य आर प्रबन्ध निदेशक में चैन्सन इलेक्ट्रीक प्राईवेट लिमिटेड, न0-331,9 सपेरा गिनिया इण्डस्ट्रीयल एरिया, बेंगलोर-560058 सुमार बा भट्ट मार्फत एच०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्टस, सिगमा बन कारपोरेट कारपोरेट हाउस २०-६ सिन्धु भवन रोड वोडरुदेव अहमदाबाद- 380059 नरेन्द्र एक कोडे सीगनेट प्रोडक्ट्स प्राईवेट नि० पी०टी० गेरा सेन्टर ऑफिस न 301, तीसरा ला घुले पाटिल रोड, बन्द गार्डन, पूर्व महाराष्ट्र 411001 ने परस्पर सांठ गाँठ करके ई- निविदा प्रस्तुत की तथा विभाग को प्रारंभ से धोखा देने के लिए यह प्रकट किया था कि यह तीनो कम्पनिया अलग-अलग है तथा तीनों ने ट्राफ्ट और निविदा प्रस्तुत की है.
लेकिन जब पिछले साल इसकी जांच की गई तब पता चला कि तीनों ने परस्पर मिलकर टेंडर पूल किया है. विड जमा करते समय ई-निविदा खोलते समय तीनों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने पूल करके उपक्रम के साथ छल किया. निगम प्रबंधन ने उपरोक्त व्यक्तियों और उनकी सम्बंधित कंपनियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, सपठित धारा 120बी धाराओं में मुकदमा कर दिया गया.