चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईकी गयी जहां AAP के कुलदीप कुमार को कोर्ट ने मेयर घोषित कियाचंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
सुनवाई के दौरान क्या बोले सीजेआई
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे.
क्या हुआ था मेयर चुनाव में ?
बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे. संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई. दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था. इस पर काफी बवाल कटा. एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की