जिला पंचायत चमोली के अन्तर्गत सम्पन्न निर्माण कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों एवं वित्तीय नियमों के उल्लंघन से यह समाधान हो जाता है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की उपर्युक्त उल्लिखित धाराओं के अनुपालन के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया है तथा नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के विपरीत अपारदर्शी तरीके से कृत्य किया गया है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की साख को अपूरणीय क्षति पहुंची है.
8 प्रकरण में प्राप्त उच्च दिशा-निर्देशों, उपरोक्त प्रस्तर 6 एवं 7 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 (1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से श्रीमती रजनी भण्डारी को अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली के पदीय दायित्वों से हटाया जाता है.