हाईकोर्ट ने बुधवार को कार्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की याचिका निरस्त कर दी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निरस्त कर दी है
याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी और पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों का अवैध कटान का आरोप है. इसके बाद सरकार ने किशन चंद्र को निलंबित कर दिया था और साथ ही विजिलेंस को जांच सौंपी दी थी. विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
किशन चंद्र ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. और कहा कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार हैं. जितने भी कार्य उनके द्वारा किये गए वे विभागीय अधिकारियों की सहमति के किये गए हैं. जिसके कारण उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाये. अंत में बुधवार 30 नवंबर को हाईकोर्ट ने किशन चंद्र की मांग को खारिज कर दिया.