दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत को सात दिन तक बढ़ाने की मांग की थी, उसेे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है। दिल्ली के सीएम को 2 जून तक सरेंडर करना होगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत सात दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने 26 मई को अपनी याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। याचिका खारिज होने के बाद सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों को सुना और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट मे दायर अंतरिम जमानत की याचिका में कहा कि, उनका वजन अचानक 6 से 7 किलोग्राम कम हुआ है साथ ही उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है। जिसके लिए उन्हें अपनी कई चिकित्सकीय जांचें करानी है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।