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देश में HIT AND RUN कानून पर बवाल, क्यों सड़क पर उतरे ड्राइवर,आप भी जानिए

by Monika Negi
January 3, 2024
in Article
Reading Time: 1 min read
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केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया ,उत्तराखंड में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ था । रोडवेज बसों के पहिए भी जाम थे,जिसके कारण सफर करने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा .पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई नजर आई.

नए साल में जाम रहे वाहनों के पहिए

नए साल के ज्शन में देश भर से लोग उत्तराखंड अपना न्यू ईयर मनाने आए, लेकिन सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर राज्य में वाहनों के पहिए जाम थे , लोगो परेशान इधर उधर भटकते रहे .कानून के विरोध में वाहन चालक सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध करते रहे .यही नहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने नए प्रावधान के खिलाफ तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान भी दिया था, आक्रोशित चालकों ने प्रदर्शन कर सरकार से कानून शीघ्र वापस लेने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होने सीधे सीधे हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दे डाली

आईये जानते है आखिर क्या है हिट एंड रन ?

हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े जाते है । हिट एंड रन का मतलब होता है , तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर वहा से फरार हो जाना । ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बेहद मुश्किल हो जाता है।

पहले क्या था हिट एंड रन का कानून ?

भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं हैं। हालांकि, जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304ए और 338 सामने आती हैं।धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है, कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है ,जिसमे व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगावही धारा 304ए में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए काम से व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उत्तराखंड में नहीं होगा लागू

HIT AND RUN कानून से पूरे देश में बवाल मचा हुआ था , वही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्‍म हो गई है , जहां सरकार के साथ मंगलवार को ट्रक डाइवरों की बैठक में इस मुद्दे पर सुलह हो गई है। गृह मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है, कि नए प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।उनकी माने तो इन्‍हें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ मंथन के बाद ही लागू किया जाएगा .

 

Tags: Hit And RunTRUCK STRIKE IN INDIATRUCK STRIKE IN UTTARAKHAND
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